नई दिल्ली. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने हाल ही में बताया कि आधार कार्ड को 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन और अन्य सभी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आधार कार्ड का इस्तेमाल वहां किया जा सकता है जहां स्थायी खाता संख्या या पैन अनिवार्य है. पांडे ने कहा कि बैंक और अन्य संस्थान पैन कार्ड के स्थान पर आधार स्वीकार करने के लिए बैक-एंड अपग्रेड करेंगे. काले धन पर अंकुश लगाने के लिए, होटल या यात्रा बिल जैसे नकद लेनदेन के लिए 50,000 रुपये से अधिक का पैन अनिवार्य किया गया था. साथ ही 10 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति खरीदने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसे मामलों में पैन के स्थान पर आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देने के लिए अपने केंद्रीय बजट भाषण में प्रस्ताव दिया था. सीतारमण ने कहा था कि इससे उन लोगों को अनुमति मिल जाएगी जिनके पास जरूरत पड़ने पर अपना आधार नंबर देने के लिए पैन कार्ड नहीं है. इसके बाद पांडे ने कहा, आज आपके पास 22 करोड़ पैन कार्ड हैं जो आधार से जुड़े हुए हैं. आपके पास 120 करोड़ से अधिक लोग हैं जिनके पास आधार है. यदि किसी को पैन चाहिए तो उसे पहले आधार का इस्तेमाल करना होगा, पैन जेनरेट करना होगा और फिर उसका इस्तेमाल शुरू करना होगा. आधार के साथ फायदा यह होगा कि उसे अब पैन जेनरेट नहीं करना पड़ेगा. इसलिए यह एक बड़ी सुविधा है.
उन्होंने पुष्टि की कि आधार का उपयोग पैन के स्थान पर किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति बैंक खाते से 50,000 रुपये से अधिक की नकदी जमा करता है या निकालता है. हालांकि उन्होंने कहा कि पैन को चरणबद्ध नहीं किया जाएगा. इसे बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह लोगों की पसंद है. आपका पैन आधार अप्रत्यक्ष रूप से 22 करोड़ से 120 करोड़ हो गया है. पैन और आधार दोनों मौजूद होंगे क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे का उपयोग करना चुन सकते हैं. प्रत्येक पैन में एक आधार होगा और प्रत्येक आधार पर एक पैन होगा.
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