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Delhi riots: दिल्ली दंगो से जुड़े उमर खालिद की याचिका ख़ारिज

Delhi riots नई दिल्ली, Delhi riots उमर खालिद को फिर एकबार कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली दंगो से जुड़ी उनकी जमानत याचिका ख़ारिज हो गई है. राजधानी की कड़कड़डूमा कोर्ट ने JNU के पूर्व छात्र को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है. उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगो में UAPA के तहत मामला […]

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  • Last Updated: March 24, 2022 13:20:35 IST

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नई दिल्ली, Delhi riots उमर खालिद को फिर एकबार कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली दंगो से जुड़ी उनकी जमानत याचिका ख़ारिज हो गई है. राजधानी की कड़कड़डूमा कोर्ट ने JNU के पूर्व छात्र को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है. उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगो में UAPA के तहत मामला दर्ज है. इससे पहले उनकी याचिका पर कल यानि बुधवार को सुनवाई हुई थी, जिसे आज गुरुवार के लिए टाल दिया था.

उमर खालिद पर क्या है आरोप?

साल 2020 के फ़रवरी में हुए दिल्ली दंगो पर उमर खालिद और अन्य लोगों पर दंगों के ‘मास्टरमाइंड’ होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून-यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है. खालिद पर आरोप है कि उनकी मनसा देश को तोड़ने और अशांति फैलाने की थी.

लोगों को बनाया गया चारा- दिल्ली पुलिस

दिल्ली दंगो से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी पक्ष ने कोर्ट से कहा कि अभियोजन पक्ष के पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, वे केवल मुझपर गलत आरोप लगा रहे है. इस पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि CAA प्रदर्शन के नाम पर लोगों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया था. विशेष लोक अभियोजक ने जज को बताया कि सभी प्रदर्शन ऐसे जगहों पर किए गए थे, जहां आबादी ज़्यादा थी और आस-पास गरीब लोग रहते थे. यहां लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट में Delhi Protest Support group का भी जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि उमर खालिद 5 दिसंबर से शामिल थे.

बता दें दिल्ली दंगो में 53 लोग मरे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

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