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मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग को बताया अफवाह, सोमवार को होगी सुनवाई

वाराणसी, ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर गुरुवार की दोपहर जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में मस्जिद मिलने की बातों को अफवाह बताया. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, शिवलिंग की बात महज़ अफवाह है. मुस्लिम पक्ष ने […]

Hearing on Gyanvapi Masjid case
inkhbar News
  • Last Updated: May 26, 2022 16:54:48 IST

वाराणसी, ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर गुरुवार की दोपहर जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में मस्जिद मिलने की बातों को अफवाह बताया. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, शिवलिंग की बात महज़ अफवाह है.

मुस्लिम पक्ष ने उपासनास्थल अधिनियम-1991 के उल्लंघन का हवाला देते हुए ज्ञानवापी को लेकर जो अर्जी दायर हुई थी उसे खारिज करने की मांग भी की, फिलहाल दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है.

लोगों को भड़काया जा रहा है..

मुस्लिम पक्ष ने अदालत में अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि शिवलिंग मिलने की बात पूरी तरह से अफवाह है. इन अफवाहों के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है. मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात कहकर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट के तहत यह केस तो सुनवाई के योग्य हो नहीं है. मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस ऐक्ट के तहत 1947 तक किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती. ऐसे में उस ऐक्ट के तहत यह मसला सुनवाई के योग्य ही नहीं है.

बता दें इस मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई होनी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉ अजय कुमार विश्वेश की अदालत में पिछले सोमवार को सुनवाई हुई थी, तकरीबन 45 मिनट तक सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार तक के लिए मामले की सुनवाई को टाल दिया था. 

 

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