Tej Pratap Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एक फेसबुक पोस्ट ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी. 24 मई 2025 को तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा किया जबकि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला अभी पटना कोर्ट में लंबित है. इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था लेकिन सवाल उठा कि क्या बिना तलाक दिए दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना या शादी करना कानूनी अपराध है?
बिना तलाक दूसरी शादी या रिलेशनशिप
भारत में विवाह और तलाक से संबंधित कानून धर्म और व्यक्तिगत परंपराओं (पर्सनल लॉ) पर आधारित हैं. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 (अब भारतीय न्याय संहिता, BNSS की धारा 82) के तहत निम्नलिखित प्रावधान हैं-
दूसरी शादी (Bigamy): हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 और IPC धारा 494 (BNSS धारा 82) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवित रहते और तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है तो यह द्विविवाह (Bigamy) माना जाता है.
सजा: इसमें 7 साल तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है.
यह कानून हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर लागू होता है.
विशेष विवाह अधिनियम 1954 (Special Marriage Act) के तहत भी यही नियम लागू हैं.
महत्वपूर्ण नोट: दूसरी शादी तभी अवैध मानी जाएगी जब वह कानूनी रूप से संपन्न हो. अगर तेज प्रताप ने अनुष्का यादव से शादी नहीं की बल्कि केवल रिलेशनशिप में हैं तो यह द्विविवाह के दायरे में नहीं आएगा.
लिव-इन रिलेशनशिप
भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को कुछ शर्तों के साथ कानूनी मान्यता मिली है लेकिन यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है और तलाक लिए बिना किसी अन्य के साथ लिव-इन में रहता है तो यह कानूनी रूप से जटिल हो सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 में एक मामले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि पति या पत्नी जीवित हैं और तलाक नहीं हुआ है तो लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता. इसे अवैध और अनैतिक माना जा सकता है.
हालांकि लिव-इन रिलेशनशिप अपने आप में IPC धारा 494 या BNSS धारा 82 के तहत अपराध नहीं है जब तक कि यह दूसरी शादी का रूप न ले. लेकिन यह क्रूरता (Cruelty) का आधार बन सकता है जिसके तहत पहली पत्नी या पति तलाक या अन्य कानूनी कार्रवाई (जैसे IPC धारा 498A) की मांग कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि दूसरी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप पहली पत्नी/पति के लिए क्रूरता का आधार हो सकता है.
पहले IPC की धारा 497 के तहत व्यभिचार (पति/पत्नी की सहमति के बिना किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध) को अपराध माना जाता था जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती थी. लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर-अपराधीकृत कर दिया.
अब व्यभिचार आपराधिक मामला नहीं है लेकिन यह तलाक का आधार हो सकता है. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत व्यभिचार के आधार पर तलाक की याचिका दायर की जा सकती है.
तेज प्रताप यादव का मामला क्या हो सकता है कानूनी परिणाम?
तलाक की स्थिति: तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय का तलाक का मामला 2019 से पटना फैमिली कोर्ट में लंबित है. जब तक तलाक की डिक्री पूरी तरह से लागू नहीं होती तेज प्रताप कानूनी रूप से ऐश्वर्या के पति हैं.
अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप: तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में अनुष्का यादव के साथ 12 साल के रिश्ते का दावा किया लेकिन बाद में इसे हैकिंग का परिणाम बताया.
अगर यह साबित हो जाता है कि तेज प्रताप ने अनुष्का से शादी की है तो यह हिंदू विवाह अधिनियम और BNSS धारा 82 के तहत द्विविवाह का अपराध होगा. जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है.
अगर यह केवल लिव-इन रिलेशनशिप है तो यह अपने आप में आपराधिक अपराध नहीं है लेकिन ऐश्वर्या इसे तलाक के लिए क्रूरता के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं.
ऐश्वर्या का पक्ष: ऐश्वर्या ने तेज प्रताप और लालू परिवार पर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पटना हाईकोर्ट ने 2023 में ऐश्वर्या को प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया था. जिसमें कहा गया था कि तेज प्रताप उन्हें शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अगर अनुष्का के साथ रिलेशनशिप को क्रूरता के रूप में साबित किया जाता है तो यह ऐश्वर्या के तलाक केस को मजबूत कर सकता है.
कानूनी शिकायत: द्विविवाह की शिकायत केवल पहली पत्नी (ऐश्वर्या) या उसका परिवार ही दर्ज कर सकता है. कोई तीसरा व्यक्ति (जैसे BJP नेता निखिल आनंद) इसकी शिकायत नहीं कर सकते.
क्या तेज प्रताप को सजा मिल सकती है?
दूसरी शादी का सबूत: अगर यह साबित हो जाता है कि तेज प्रताप ने ऐश्वर्या से तलाक लिए बिना अनुष्का यादव से शादी की है, तो वे IPC धारा 494/BNSS धारा 82 के तहत दोषी हो सकते हैं जिसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.
लिव-इन रिलेशनशिप: अगर यह केवल रिलेशनशिप है और शादी नहीं हुई तो यह आपराधिक मामला नहीं बनेगा. हालांकि ऐश्वर्या इसे तलाक के लिए क्रूरता के आधार के रूप में पेश कर सकती हैं.
हैकिंग का दावा: तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी पोस्ट हैकिंग का परिणाम थी. अगर यह साबित हो जाता है कि पोस्ट वास्तव में हैक की गई थी तो कानूनी कार्रवाई की संभावना कम हो सकती है. हालांकि वायरल स्क्रीनशॉट और तस्वीरों ने सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब कोर्ट में देना पड़ सकता है.