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AAP विधायकों की अयोग्यता का मामलाः उपचुनाव पर रोक जारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों की अयोग्यता मामले में उपचुनाव पर रोक जारी रखने के अपने फैसले को फिलहाल लागू रखने को कहा है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से चार दिनों के भीतर याचिका पर हलफनामे के जरिए जवाब मांगा है. आयोग की ओर से जवाब दाखिल करने के चार दिनों के अंदर याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. लाभ का पद मामले में आप विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है.

AAP विधायकों
inkhbar News
  • Last Updated: January 30, 2018 12:56:37 IST

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (AAP) विधायकों की अयोग्यता मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है. चुनाव आयोग को हलफनामे के जरिए चार दिनों के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. जिसके बाद चार दिनों के भीतर याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा, जिसमें चुनाव आयोग को याचिका की अगली सुनवाई तक उपचुनावों का ऐलान न करने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने AAP के 20 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में लाभ के पद पर होने के आरोप में 19 जनवरी को अयोग्य घोषित किया था. चुनाव आयोग की इस सिफारिश पर राष्ट्रपति ने फौरन मुहर लगा दी थी. कानून मंत्रालय ने 20 जनवरी को विधायकों के अयोग्य होने का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था. अयोग्यता की खबर मिलने के बाद AAP विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की जिसके तहत उनको अयोग्य घोषित करार दिया गया था.

बीते बुधवार दिल्ली हाई कोर्ट ने अयोग्य करार दिए गए विधायकों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि मामले की सुनवाई जारी रहने तक 20 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा न की जाए. हालांकि हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के अयोग्य करार देने वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार किया जिससे विधायकों की अयोग्यता बरकरार है. हाई कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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