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Drugs Case: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा मजीठिया को सोमवार तक गिरफ्तार न करें

तरुणी गांधी Drugs Case: चंडीगढ़. Drugs Case:  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को पंजाब सरकार से शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स के कथित मामले में सोमवार तक गिरफ्तार नहीं करने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि शिरोमणि […]

Drug Case
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  • Last Updated: January 27, 2022 21:20:56 IST

तरुणी गांधी

Drugs Case:

चंडीगढ़. Drugs Case:  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को पंजाब सरकार से शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स के कथित मामले में सोमवार तक गिरफ्तार नहीं करने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया उच्च न्यायालय द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद से छिपे हुए हैं।

सोमवार को होगी सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार के खिलाफ मजीठिया की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, इसने कहा कि राज्य को सोमवार को मामले की सुनवाई होने तक इंतजार करना चाहिए।
मजीठिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मामले को पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया, जिसमें न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली शामिल हैं। “यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। वे चाहते हैं कि चुनावी बुखार के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ”रोहतगी ने शिकायत की।
“कैसा चुनावी बुखार, मिस्टर रोहतगी? यह चुनावी वायरस है। हर कोई अब अदालतों की ओर भाग रहा है, ”पीठ ने पलटवार किया।

रोहतगी ने सुनवाई की अगली तारीख तक अपने मुवक्किल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका 24 जनवरी को खारिज कर दी गई थी और उन्हें केवल तीन दिनों के लिए सुरक्षा दी गई थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की मांग करते हुए यह गुरुवार को समाप्त हो रहा था।

मजीठिया पर लगा ये आरोप

पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि मजीठिया तब से छिपे हुए हैं जब से उन्हें उच्च न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने चिदंबरम से कहा कि राज्य को मजीठिया के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत उनके मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई है। “श्री चिदंबरम, अपने राज्य से कहो कि जब तक हम केस की सुनवाई न कर लें, सोमवार तक कुछ न करें। चिदंबरम ने कहा कि वह अदालत के संदेश को राज्य के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।
पंजाब में नामांकन पत्र दाखिल होने से एक दिन पहले मजीठिया की जमानत याचिका खारिज हो गई। मजीठिया की अमृतसर जिले की मजीठा सीट से चुनाव लड़ने की योजना है।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस राहत को जारी रखने का विरोध करते हुए कहा कि मजीठिया ने जांच के दौरान पूर्ण सहयोग नहीं दिया है।
मजीठिया ने दावा किया कि चुनाव के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि इसे दर्ज करने का एकमात्र उद्देश्य उन्हें हिरासत में लेना और उन्हें प्रताड़ित करना था। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी अपील में, मजीठिया ने मामले को सत्ता का घोर दुरुपयोग बताया और इसे चुनाव से पहले राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है और वह जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं।

 

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