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GST Council Allows Aadhaar registration: आधार नंबर से होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला, एनुअल रिटर्न्स की सीमा बढ़ी

GST Council Allows Aadhaar registration: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वस्तु एंव सेवा कर परिषद(GST Council) की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार को वैध कर दिया गया है. साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में एनुअल रिटर्न्स भरने की सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई है.

GST Council Allows Aadhaar registration
inkhbar News
  • Last Updated: June 21, 2019 19:44:04 IST

नई दिल्ली. GST Council Allows Aadhaar registration: नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वस्तु एंव सेवा कर परिषद(GST Council) की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं. सबसे महत्वपूर्ण फैसला जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर किया गया है. राजस्व सचिव एबी पांडेय ने कहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए अब आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया गया है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने व्यक्तिगत कारणों के चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया. बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी सदस्यों के साथ अच्छी और सकारात्मक चर्चा हुई. बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यह पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक थी.

मोदी सरकार 2.0 की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालें तो आधार से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा जीएसटी एंटी प्राफिटियरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल को भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. साथ ही जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न भरने की सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी है.

इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक चार्जर पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटकार 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ ही मल्टीप्लेकस सिनेमाहॉलों में ई-टिकटिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है.

राजस्व सचिव ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बदलावों को मंजूरी दी गई है, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा अब 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है. पहले यह सीमा अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाई गई थी. जीएसटी से जुड़े कानूनों में कुछ उचित बदलाव किए गए हैं. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को मान्य करने के चलते अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी.

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