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Lalu yadav bail: …तो इस सूरत में मिल सकती है लालू यादव को बेल

Lalu yadav bail: बिहार, Lalu yadav bail:  RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को CBI की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार करते हुए उनकी सजा का ऐलान कर दिया है. इस मामले में लालू को 5 साल की जेल हुई है, साथ ही उनपर 60 लाख […]

Lalu Yadav Bail
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  • Last Updated: February 21, 2022 21:21:40 IST

Lalu yadav bail:

बिहार, Lalu yadav bail:  RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को CBI की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार करते हुए उनकी सजा का ऐलान कर दिया है. इस मामले में लालू को 5 साल की जेल हुई है, साथ ही उनपर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

हाईकोर्ट से मिल सकती है राहत

इस मामले में लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने कहा कि वो अब हाईकोर्ट जाएंगे, इंटर लोकेटरी अपील (IA) की एप्लीकेशन डालेंगे. साथ ही कहा कि जजमेंट का कॉपी मिलने के बाद इसे बारीकी से पढ़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ दिन तक लालू यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा. अपील करने और बेल मिलने तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं.
वहीं लालू यादव के दूसरे वकील का कहना है कि लालू यादव करीब-करीब आधी सजा पूरी कर चुके हैं. ऐसे में हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है. उधर, लालू के करीबी भोला यादव ने भी कहा है कि लालू के लिए वो उच्च न्यायालय में जाएंगे और उन्हें बेल दिलवा कर रहेंगे.

इन मामलों में मिल चुकी है लालू को सज़ा

इससे पहले लालू प्रसाद यादव चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में भी दोषी पाए गए हैं. इस मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है, तो वहीं देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू को दोषी ठहराते हुए उन्हें साढ़े तीन साल की सज़ा सुनाई गई है. बता दें चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में उन्हें फिर से पांच साल की सजा सुनाई गई है. इस कड़ी में लालू प्रसाद को सबसे ज्यादा सजा दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मिली है, इस मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है. चारा घोटाला से जुड़े चारो मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है.

इन लोगों को मिली सजा

लालू यादव के अलावा डोरंडा कोषागार मामले में मो सहीद को 5 साल की सज़ा और 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा है, महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सज़ा 1 करोड़ का जुर्माना, उमेश दुबे को 4 साल की सज़ा, सतेंद्र कुमार मेहरा को 4 साल की सज़ा, राजेश मेहरा को 4 साल की सज़ा, त्रिपुरारी को 4 साल की सज़ा, महेंद्र कुमार कुंदन को 4 साल की सज़ा, डॉ गौरी संकर को 4 साल की सजा, जसवंत सहाय को 3 साल की सज़ा 2 लाख का जुर्माना, रविन्द्र कुमार को 4 साल की सजा, प्रभात कुमार को 4 साल की सजा, अजित कुमार को 4 साल सजा 2 लाख का जुर्माना, बिरसा उराँव को 4 साल सजा 3 लाख का जुर्माना कर नलिनी रंजन को 3 साल की सजा सुनाई गई है.

 

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