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Lokpal Appointment Matter In SC: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- लोकपाल और अन्य पदों के लिए सर्च कमिटी ने चयन समिति को सौंपे हैं तीन नाम

Lokpal Appointment Matter In SC: लोकपाल की नियुक्ति में दो रही देरी को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सर्च कमिटी ने चयन समिति को 3 नाम दिए हैं. वहीं प्रशांत भूषण ने कहा कि इन तीनों नाम को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

Lokpal Appointment Matter In SC
inkhbar News
  • Last Updated: March 7, 2019 11:32:28 IST

नई दिल्लीः लोकपाल की नियुक्ति मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार ने बताया कि बीते 28 फरवरी को सर्च कमिटी ने लोकपाल और अन्य सदस्यों के नाम के पैनल चयन समिति के पास भेजे हैं और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की अब कोई जरूरत नहीं है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने लोकपाल की नियुक्त में हो रही देरी को लेकर याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिन के अंदर बताएं कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक कब होने वाली है.

गुरुवार को लोकपाल मामले की सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भूषण ने मांग की थी कि सर्च कमिटी द्वारा प्रस्तावित नाम पब्लिक डोमेन में डाले जाएं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रशांत भूषण से कहा- आपने अच्छा काम किया है, लेकिन हर जगह सीमा होनी चाहिए, हमें नहीं लगता कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए शॉर्टलिस्ट नामों को सार्वजनिक करने की जरूरत है.

मालूम हो कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर इससे पहले भी सुनवाई हुई है. लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक जल्द होने वाली है. इससे पहले सर्च कमिटी ने लोकपाल चेयरपर्सन, न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों से जुड़े पैनल के नाम चयन समिति को सौंप दिए हैं.

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