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महाराष्ट्र: अनिल देशमुख और नवाब मलिक राज्यसभा चुनाव में नहीं डाल सकेंगे वोट, कोर्ट ने दिया झटका

मुंबई। मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने कल राज्यसभा में मतदान करने की अनुमति देने वाली, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के आवेदनों को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने जल्द से जल्द आदेश की प्रमाणित प्रति मांगी है ताकि […]

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  • Last Updated: June 9, 2022 17:17:46 IST

मुंबई। मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने कल राज्यसभा में मतदान करने की अनुमति देने वाली, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के आवेदनों को खारिज कर दिया है।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने जल्द से जल्द आदेश की प्रमाणित प्रति मांगी है ताकि वह आज उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें।

राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए प्रत्येक वोट को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको लेकर काफी रस्साकशी चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक इस समय जेल में हैं। अनिल देशमुख और नवाब मिल ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

छह राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है

बता दें कि 10 जून को महाराष्ट्र की छह राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। कोर्ट के फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ना तय है। बीजेपी ने पहले ही शिवसेना के खिलाफ अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। कोर्ट के फैसले ने अपना सही काम किया है।

विधानसभा में फिलहाल बीजेपी के पास 106 सीटें हैं। इस लिहाज से उनकी 2 सीटों पर जीत पक्की मानी जा रही है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 22 वोट ज्यादा हैं। इसके अलावा बीजेपी सात निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा कर रही है। इन सबके बावजूद बीजेपी की जीत के लिए बीजेपी को 13 और वोटों की जरूरत होगी। इसके लिए बीजेपी को छोटे राजनीतिक दलों और बाकी बचे निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत है।

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