नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की जबर्दस्त जीत के बाद राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भाजपा और राजग संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने जा रहे हैं. चर्चा है कि नरेंद्र मोदी के साथ-साथ 60 से 70 नेता कैबिनेट और राज्यमंत्री के पद की शपथ ले सकते हैं जिसमें बीजेपी के अलावा जेडीयू, शिवसेना, अकाली दल, एलजेपी जैसे सहयोगी दलों के मंत्री होंगे. मंत्री बनने वालों में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर जैसे नेताओं की चर्चा है. शपथ के बाद नरेंद्र मोदी को लोकसभा में सरकार का बहुमत साबित करना होगा. देश की संसदीय प्रणाली के कुछ बुनियादी सवाल हैं जिसे आम लोग जानते तो हैं लेकिन समझते कम हैं. हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है, एक नई सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या होती है, कितने लोग एक सरकार में मंत्री बन सकते हैं. कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री में क्या अंतर है. इन सवालों को समझना देश के लोकतंत्र को समझने के लिए बेहद जरूरी है.