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Navjot Singh Sidhu Road Rage Case: तीन दशक पुराने मामले ने पंजाब कांग्रेस चीफ की बढ़ाई मुश्किल, गंभीर अपराध की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

Navjot Singh Sidhu Road Rage Case: नई दिल्ली, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में अमृतसर सीट से कांग्रेस उमीदवार नवजोत सिंह सिद्धू की 33 साल से अधिक पुराने एक मामले में मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे है. रोज रेज केस के पीड़ित परिवार ने सिद्धू को साधारण चोट की बजाय गंभीर अपराध की […]

Navjot Singh Sidhu Road Rage Case
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  • Last Updated: February 25, 2022 21:29:50 IST

Navjot Singh Sidhu Road Rage Case:

नई दिल्ली, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में अमृतसर सीट से कांग्रेस उमीदवार नवजोत सिंह सिद्धू की 33 साल से अधिक पुराने एक मामले में मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे है. रोज रेज केस के पीड़ित परिवार ने सिद्धू को साधारण चोट की बजाय गंभीर अपराध की सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई की और सिद्धू को नोटिस भेजा है।

क्या है रोज रेज मामला

रोज रेज कि घटना 27 दिसंबर 1988 की है, पटियाला में कार पार्किंग को लेकर गुरनाम सिंह नामक एक वृद्ध व्यक्त से नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू की कहासुनी हो गयी थी. इस कहासुनी और लड़ाई में गुरनाम सिंह की मौत हो गयी थीं. जिसके बाद पंजाब सरकार और पीड़ित परिवार कि तरफ से नवजोत और रुपिंदर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था. साल 1999 में सेशन कोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए यह कहकर केस ख़ारिज कर दिया था कि आरोपी के खिलाफ पक्के सबूत नहीं है।

2006 में हाईकोर्ट ने दी थी 3 साल कि सजा

सेशन कोर्ट से केस खारिज होने के बाद पंजाब सरकार ने साल 2006 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सिद्धू और रुपिंदर के खिलाफ अपील की. जिसके बाद 1 दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने इन दोनों को दोषी माना और 6 दिसंबर को 3-3 साल की सजा के साथ 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया था. सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओ को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मोहलत दी, जिसके बाद शिकायत करने वाले पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में सजा बढ़ाने के लिए दरवाजा खटखटाया।

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