नई दिल्ली: लोकसभा और राज्यसभा से कुछ ही दिनों के भीतर कुल 146 विपक्षी सांसद सस्पेंड (Parliament MPs Suspension) किए जा चुके हैं. इन सांसदों को सदन में हंगामा करने और सभापति के आदेश का उल्लंघन करने के लिए निलंबित किया गया है. संसद से इन सदस्यों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार (22 दिसंबर) को I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का नाम सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट यानी लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन रखा गया. इसमें विपक्ष के कई बड़े नेता जैसे- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार आदि मौजूद रहे. इस बीच कई लोगों में दिमाग में ये बाद भी आ रही होगी कि आखिर हर बार विपक्ष के नेता ही क्यों निलंबित किए जाते हैं, आइए इन 5 पॉइंट्स से समझते हैं.
इस कारण होते हैं विपक्ष के सांसद सस्पेंड (Parliament MPs Suspension)
- लोकसभा के नियमों को अनुसार, सदन को स्पीकर या अध्यक्ष चलाते हैं.
- कोई भी पॉलिसी जो सरकार की तरफ से लाई जाती है, सामान्यतः विपक्ष के सांसद ही उसका विरोध करते हैं.
- इस विरोध के दौरान अगर सदन के स्पीकर को उस सांसद का कोई कॉमेंट या बर्ताव अभद्र लगता है, तो स्पीकर उस सांसद को निलंबित कर सकते हैं.
- ठीक इसी तरह राज्यसभा को चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है और वो भी जरूरत पड़ने पर सांसदों के खिलाफ कार्यवाई कर सकते हैं.
- सरकार की किसी नीति या देश में घटी किसी घटना का विरोध अकसर विपक्ष के सांसद ही करते हैं, इसलिए सस्पेंड होने के चांसेज भी उन्हीं के ज्यादा होते हैं.
लोकसभा से अब तक कुल 112 सांसद सस्पेंड किए गए
- 14 दिसंबर- 13 सांसद निलंबित हुए
- 18 दिसंबर- 45 सांसद सस्पेंड
- 19 दिसंबर- 49 सांसद निलंबित
- 20 दिसंबर- 2 सांसद निलंबित
- 21 दिसंबर- 3 सांसद सस्पेंड
राज्यसभा से अब तक कुल 34 सांसद सस्पेंड किए गए
- 14 दिसंबर – 1 सांसद निलंबित
- 18 दिसंबर- 33 सांसद सस्पेंड
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