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SC/ST एक्ट पर केंद्र सरकार ने दाखिल की रिव्यू पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार

एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया है. इस बंद में कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं. केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. जिस पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है.

SC/ST Act
inkhbar News
  • Last Updated: April 2, 2018 21:58:25 IST

नई दिल्ली. एससी/एसटी एक्ट को लेकर दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के बीच ही केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में संरक्षण के उपायों के फैसले पर रोक लगाने और इस पर पुनर्विचार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस एक्ट के पूर्व के स्टेटस को बहाल करने की मांग की, जिसके तहत एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कोई भी अपराध गैर-जमानती श्रेणी में माना जाएगा. केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है.

केंद्र सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार और एनडीए दलितों के समर्थन में है. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है. कांग्रेस ने डॉ. भीम राव आंबेडकर के मरने के इतने साल बाद भारत रत्न दिया. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की 1956 में मृत्यु हो गई थी लेकिन वी पी सिंह की सरकार ने उन्हें 1989 में भारत रत्न दिया. उन्होंने कहा कि आज सबसे अधिक दलित सांसद और विधायक बीजेपी के हैं. मोदी सरकार ने ही देश के प्रतिष्ठित नेता को राष्ट्रपति बनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिया था. इसके अलावा एससी/एसटी ऐक्ट के तहत दर्ज होनेवाले मामलों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दे दी थी. इस मुद्दे पर दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया था. हालांकि, शांतिपूर्ण तरीके से बुलाए गए इस विरोध प्रदर्शन में कई जगह हिंसक झड़पों की खबर भी आई और शाम तक 8 लोगों की जान चली गई. 

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