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रामपुर उपचुनाव पर SC ने लगाया ब्रेक, 10 नवंबर को आजम खान की अपील पर फैसला

रामपुर. अदालत से आजम खान को राहत मिल सकती है, दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उप-चुनाव की अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया है कि वो […]

Azam khan
inkhbar News
  • Last Updated: November 9, 2022 18:04:49 IST

रामपुर. अदालत से आजम खान को राहत मिल सकती है, दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उप-चुनाव की अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया है कि वो सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर गुरुवार यानी 10 नवंबर को सुनवाई करे और उसी दिन फैसला भी सुनाए. अब सेशन कोर्ट के इस फैसले से रामपुर के उप-चुनाव का भविष्य भी तय होगा क्योंकि इसी सजा के आधार पर आजम खान को अयोग्य घोषित करते हुए रामपुर सीट को रिक्त घोषित किया गया था और यहाँ उपचुनाव होना है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो चाहे तो 11 नवंबर या उसके बाद किसी भी दिन रामपुर में उप-चुनाव की घोषणा कर सकता है.

ये है मामला

इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने बुधवार को सुनवाई में कहा कि 10 नवंबर को सेशन कोर्ट आजम खान की सजा के खिलाफ की गई अपील पर फैसला करे और उसी फैसले के हिसाब से अगले दिन या उसके बाद चुनाव आयोग उपचुनाव की अधिसूचना जारी करेगा, ऐसे में कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिल सकती है.
बता दें आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के एक केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी, वहीं जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर उनकी विधायकी जा सकती है, ऐसे में आजम खान की किस्मत का फैसला अब सेशन कोर्ट को करना है.

 

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