नई दिल्लीः निवेशकों के साथ जालसाजी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को समन भेजते हुए 28 फरवरी को अगली सुनवाई के वक्त कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को मार्केट रेगुलेटर SEBI के अकाउंट में बकाया पैसा लौटाने के लिए एक और मोहलत दी है.
- मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 25,700 करोड़ रुपये नहीं चुकाने को लेकर सहारा प्रमुख पर शिकंजा कसा है. दरअसल, सहारा प्रमुख ने बकाया राशि मार्केट रेगुलेटर सेबी के अकाउंट में जमा कराने के लिए मोहलत मांगी थी. लेकिन वे पैसा चुकाने में असफल रहे.
- गुरुवार को सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख का यह ढीला रवैया नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एके सिकरी और एसके कौल की बेंच ने कहा कि सहारा प्रमुख ने अब तक 15,000 करोड़ ही जमा कराए हैं.
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर सहारा ग्रुप ने बाकी पैसे नहीं लौटाए तो कानून अपने अनुसार कार्रवाई करेगी.
- दरअसल, सेबी और सहारा समूह के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है. यह मामला निवेशकों के हजारों करोड़ गबन करने से जुड़ा है. इस मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 फरवरी 2014 को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में मई 2016 में उन्हें परोल पर छोड़ दिया गया.
- सहारा सुप्रीमो फिलहाल जमानत पर हैं और अपना कारोबार फिर से स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं. पिछले 5 वर्षों के दौरान उनकी कई संपत्तियां भी नीलाम हुई हैं.
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