Inkhabar
  • होम
  • खेल
  • हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, खेल संहिता का पालन नहीं करने वाले संगठन को ना दिया जाए पैसा

हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, खेल संहिता का पालन नहीं करने वाले संगठन को ना दिया जाए पैसा

नई दिल्ली। खेल संहिता-2011 का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रीय खेल संगठनों (NSFs) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को सभी NSF को कोई पैसा या सहायता प्रदान नहीं करने का निर्देश दिया है। जस्टिस नज्मी वजीरी और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने कहा कि खेल संहिता का पालन नहीं […]

high court.png
inkhbar News
  • Last Updated: June 3, 2022 18:59:06 IST

नई दिल्ली। खेल संहिता-2011 का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रीय खेल संगठनों (NSFs) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को सभी NSF को कोई पैसा या सहायता प्रदान नहीं करने का निर्देश दिया है। जस्टिस नज्मी वजीरी और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने कहा कि खेल संहिता का पालन नहीं करने वाले किसी भी संगठन को अब से कोई पैसा नहीं जाएगा। मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी।

एनएसएफ द्वारा खेल संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा की याचिका पर, पीठ ने कहा कि खेल मंत्रालय के अनुसार अनुपालन एक माह के अंत तक किया जाएगा। इस दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खिलाड़ियों की सहायता सुनिश्चित की जाएगी और संभवत: बढ़ाई जाएगी। इस बीच, जो लोग एनएसएफ का अनुपालन नहीं करते हैं उन्हें निलंबन नोटिस पर रखा जाएगा।

खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव हुए पेश

पीठ ने उक्त आदेश तब दिए जब खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जो अदालत के निर्देश पर उपस्थित हुए अदालत को सूचित किया कि महीने के अंत तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि 15 एनएसएफ खेल संहिता का पालन कर रहे हैं, जबकि छह एनएसएफ को छूट दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पांच एनएसएफ को अपने गठन में संशोधन करने की जरूरत है और 17 एनएसएफ को बड़े बदलाव करने की जरूरत है।

पीठ ने तब कहा कि प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि एनएसएफ कानूनी ढांचे का पालन करे। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौन सा संगठन पूरी तरह से अनुपालन करता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अनुपालन सुनिश्चित होने तक किसी भी एनएसएफ को कोई और पैसा या सहायता न दी जाए। उम्मीद है कि अनुपालन सुनिश्चित करने की पूरी कवायद एक महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी।

कोर्ट ने कही थी ये बात

अदालत ने 26 मई के अपने आदेश में केंद्र से कहा था कि वह खेल संहिता का पालन न करने पर एनएसएफ को निलंबित करे। अदालत ने कहा था कि ऐसी गैर-अनुपालन संस्थाओं को और कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता राहुल मेहरा ने कहा था कि एनएसएफ बिना संहिता के अनुपालन के चल रही है और उनमें अनियमितता बरती जा रही है.

यह भी पढ़े;

KK की मौत पर बड़ा खुलासा: 2500 की क्षमता वाले हॉल में जुटे 5000 लोग, भीड़ हटाने के लिए छोड़ी गई गैस