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18 मई तक दौड़ेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां

नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर बैन लगाने के आदेश को 18 मई कर दिया है. इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है. 

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  • Last Updated: May 2, 2015 02:09:35 IST

नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर बैन लगाने के आदेश को 18 मई कर दिया है. इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है. आदेश जारी करते हुए एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि जल्द ही सरकार को वायु प्रदूषण रोकने के लिए उचित सुझाव देने होंगे. वहीं अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने कहा है कि वह मंत्रालय को संबंधित मंत्रालयों व सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की सलाह देंगे जिससे वायु प्रदूषण की समस्या का कुछ हल निकाला जा सके. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मई को होगी.

एनजीटी ने दिल्ली सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों से अपने सुझाव दो सप्ताह में देने को कहा है. इससे पहले एनजीटी ने 13 अप्रैल को शहर में दौड़ रहे 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने के अपने आदेश पर दो सप्ताह का स्थगन दिया था.

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