अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदार आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद और सूरत के राजद्रोह मामले में सशर्त जमानत दे दी है. हार्दिक को 6 महीने गुजरात से बाहर ही रहना होगा. राजद्रोह के आरोप में हार्दिक पटेल अक्टूबर 2015 से जेल में बंद हैं.
हालांकि हार्दिक अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इस मामले में विसनगर कोर्ट में भी एक केस चल रहा है. उनकी रिहाई 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद ही होगी.
कई शहरों में हिंसा और पुलिसवालों को धमकी के बाद हार्दिक और उनके पांच साथियों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था. हार्दिक के पांच साथियों को पहले ही बेल मिल चुकी है. फिलहाल हार्दिक सूरत की लाजपोर जेल में बंद हैं.