नई दिल्ली. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता स्वाति मालीवाल के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. स्वाति मालीवाल पर बुराड़ी की नाबालिग रेप पीड़ित की पहचान का जिक्र अपने एक ट्वीट में किया. स्वाति ने पुलिस को जो नोटिस भेजा था, उसमें भी पीड़िता का नाम था.
पुलिस ने इसी को आधार बनाकर स्वाति के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 (A) के तहत मामला दर्ज किया गया और यह धारा गैर जमानती है.
बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी इलाके की रहने वाली 14 साल की दलित रेप पीड़िता की रविवार को एक अस्पताल में मौत हो गई. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने बुराड़ी थाने के एसएचओ को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की थी.
आरोप है कि इस चिट्ठी में मालीवाल ने रेप पीड़िता का नाम भी लिखा था और यह भी आरोप है कि बाद में मालीवाल ने खुद इस चिट्ठी को व्हाट्सऐप पर अपलोड कर मीडिया को भेज दिया था.