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ओवैसी के खिलाफ बिहार के कोर्ट ने जारी किया सम्मन, पेशी 11 अगस्त को

हाजीपुर. बिहार के वैशाली जिले के अनुमंडल कोर्ट ने AIMIM प्रमुख असुदद्दीन ओवैसी के खिलाफ सम्मन जारी किया है और उन्हें 11 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं. दरअसल यह समन असुदद्दीन के याकुब मेनन को फांसी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की थी और इसी आरोप के चलते उनके […]

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  • Last Updated: July 27, 2016 15:53:10 IST
हाजीपुर. बिहार के वैशाली जिले के अनुमंडल कोर्ट ने AIMIM प्रमुख असुदद्दीन ओवैसी के खिलाफ सम्मन जारी किया है और उन्हें 11 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं. दरअसल यह समन असुदद्दीन के याकुब मेनन को फांसी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की थी और इसी आरोप के चलते उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया है.
 
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रिपोर्ट्स के मुताबिक हाजीपुर के वकील राजीव कुमार शर्मा ने 31 जुलाई 2015 को ओवैसी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी. सूत्रों के अनुसार 4 लोगों के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई थी.  उनमें से तीन को सबूत कम होने की वजह से छोड़ दिया जबकि ओवैसी को सम्मन भेजा गया है.
 
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क्या कहा था ओवैसी ने?
रिपोर्ट्स के मुताबिक मेनन की सजा की मौत के खिलाफ बोलते हुए ओवैसी ने कहा था कि गुजरात दंगों के आरोपियों और राजीव गांधी के हत्यारों को सजा क्यों नहीं दी जाती?

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