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LG अपनी मर्जी से लेंगे फैसले, केजरीवाल सरकार देगी सुझाव

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एसीबी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एसीबी को दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए केन्द्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. 

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  • Last Updated: May 29, 2015 12:19:00 IST

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एसीबी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एसीबी को दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए केन्द्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. 

दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि केन्द्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन के जरिए दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन रही है लिहाजा केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए. गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने 21 मई को गजट अधिसूचना जारी कर केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीबी) को केंद्रीय कर्मियों, अफसरों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई के अधिकार से वंचित कर दिया था. साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती करने की भी पूर्ण शक्तियां दी गई थीं.

हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि उप राज्यपाल नजीब जंग अपनी मर्जी से फैसले ले सकेंगे. हालांकि, नियुक्ति पर दिल्ली सरकार उनको सुझाव दे सकती है. सुझाव मंजूर ना होने की स्थिति में उप राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं. 

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