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मुस्लिम युवक के हत्यारोपियों को HC से बेल, कोर्ट ने कहा धर्म के नाम पर उकसाया गया था

बॉंम्बे हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स की हत्या के आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उसे धर्म के नाम पर उकसाया गया.

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  • Last Updated: January 17, 2017 08:37:28 IST
मुंबई : बॉंम्बे हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स की हत्या के आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उन्हें धर्म के नाम पर उकसाया गया. बता दें कि साल 2014 में पुणे में एक मुस्लिम शख्स की कथित तौर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. उसका नाम मोहसिन शेख था. हमले के वक्त उसके दोस्त जान बचाकर भाग गए. 
 
 
उस शख्स पर शिवसेना और बाल ठाकरे पर कमेंट करने का आरोप था.  हाईकोर्ट ने आरोपियों में से तीन को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उन्होंने धर्म के नाम पर उकसाने पर हत्या की थी.
 
जिन लोगों को जमानत मिली है उनके नाम हैं राजेंद्र गंभीर, गणेश उर्फर रंजीत शंकर यादव और अजीत दिलीप लागले. हाईकोर्ट की जस्टिस मृदुला भटनागर ने कहा कि  मृतक (मोहसिन) की गलती सिर्फ यह थी की वह दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था.
 
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जस्टिस ने कहा कि मैं इस मामले को आरोपियों के पक्ष में देखती हूं. उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है. उन्होंने धर्म के नाम पर उकसाने पर हत्या की थी. मोहसिन का परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. 

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