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जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुआ था रेप, आरोपियों को जल्दी पकड़ें : हाई कोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं क साथ रेप हुए थे और इसके सबूत मौजूद हैं. हाई कोर्ट ने एसआईटी को जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए कहा है.

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  • Last Updated: January 20, 2017 05:51:04 IST
चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं क साथ रेप हुए थे और इसके सबूत मौजूद हैं. हाई कोर्ट ने एसआईटी को जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए कहा है. 
 
हाई कोर्ट ने कहा हरियाणा सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती. कोर्ट ने सरकार और एसआईटी को 28 फरवरी तक आरोपियों और गवाहों की पहचान करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है.
 
 
घटना पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने चश्मदीदों के बयान के बाद कहा मुरथल में महिलाओं के अंडर गारमेंट्स मिलना इस बात का सबूत है कि वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था.
 
बता दें कि 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में रेप की घटना का मामला सामने आया था. गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से मुरथल गैंगरेप के स्टेटस पर एसआईटी की रिपोर्ट पेश की गई. 
 
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एक ऑटो रिक्शा चालक गवाह ने बयान में कहा कि आंदोलन के वक्त उसके ऑटो में सवार दो महिलाओं को ऑटो से खींच लिया गया. अदालत ने कहा कि जनता का विश्वास बहाल करने के लिए एसआईटी को गंभीरता के साथ दोषियों का पता लगाने का काम करना चाहिए.
 
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश दलील से मामले में नया मोड़ आ गया. एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया कि अंडरगार्मेंट्स पर वीर्य पाया गया था लेकिन वह हिरासत में लिए गए आरोपियों के वीर्य से नहीं मिल रहा था.

 

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