Inkhabar
  • होम
  • राज्य
  • GST लागू होते ही महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया वाहन पंजीकरण के लिए वसूले जाने वाला कर

GST लागू होते ही महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया वाहन पंजीकरण के लिए वसूले जाने वाला कर

एक जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद कई चीजों के दाम में बढ़ोतरी हुई तो कई चीजों के दाम में कटौती देखने को मिली लेकिन अब वाहनों का पंजीकरण करते समय लिए जाने वाले वाहन कर में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में मान्यता प्रदान कर दी गई.

Goods and Services Tax, GST, GST impact, Maharashtra government, Vehicle registration tax, Maharashtra motor vehicle tax, India News, Hindi news
inkhbar News
  • Last Updated: July 4, 2017 04:26:12 IST
महाराष्ट्र: एक जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद कई चीजों के दाम में बढ़ोतरी हुई तो कई चीजों के दाम में कटौती देखने को मिली, 1 जुलाई से चुंगी और एलबीटी रद्द हो जाने के कारण राजस्व में हुई कमी की भरपाई करने के लिए वाहनों का पंजीकरण करते समय लिए जाने वाले वाहन कर में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में मान्यता प्रदान कर दी गई.
 
सभी वाहनों के लिए उच्चतम कर सीमा 20 लाख रुपए निश्चित रखने को मान्यता दे दी गई,अब तक महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम -1958 के अनुसार दुपहिया व तीन पहिया वाहनों का पंजीकरण होते समय 8 से 10 प्रतिशत के बीच कर लिया जाता था, अब इसमें वृद्धि के बाद ग्राहकों से 10 से 12प्रतिशत कर लिया जाएगा. 
 
 
इसी प्रकार पेट्रोल से चलने वाली कारों पर 9 से 11 प्रतिशत के स्थान पर 11 से 13 प्रतिशत तथा डीजल से चलने वाले वाहन पर पंजीकरण शुल्क 11 से 13 प्रतिशत के स्थान पर 13 से 15 प्रतिशत लिया जाएगा. सीएनजी तथा एलपीजी वाहन पर यह कर 5 से 7 प्रतिशत के स्थान पर बढ़कर 7 से 9 प्रतिशत हो जाएगा.
 

Tags