Inkhabar
  • होम
  • राज्य
  • शहला मसूद हत्याकांड : कोर्ट ने आरोपी सबा फाहरुखी और जहिदा परवेज की सजा रद्द की

शहला मसूद हत्याकांड : कोर्ट ने आरोपी सबा फाहरुखी और जहिदा परवेज की सजा रद्द की

2011 में हुए मध्य प्रदेश के चर्चित शहला मसूद हत्याकांड में कोर्ट ने दो आरोपियों की सजा को निलंबित कर दिया है. एएनआई के मुताबिक, शहला मसूद हत्याकांड माम्ले में आरोपी सबा फारूकी और जाहिदा परवेज की सजा को कोर्ट ने खत्म कर दिया है. बता दें कि अभी ये दोनों उज्जैन की भेरूगढ़ जेल में बंद हैं.

RTI, RTI activist, Shehla Masood, Shehla Masood murder case, High Court, Suspension of punishment, Saba Farooqui, Zahida Parvez, Bhopal, India News
inkhbar News
  • Last Updated: July 6, 2017 11:56:13 IST
भोपाल : 2011 में हुए मध्य प्रदेश के चर्चित शहला मसूद हत्याकांड में कोर्ट ने दो आरोपियों की सजा को निलंबित कर दिया है. एएनआई के मुताबिक, शहला मसूद हत्याकांड माम्ले में आरोपी सबा फारूकी और जाहिदा परवेज की सजा को कोर्ट ने खत्म कर दिया है. बता दें कि अभी ये दोनों उज्जैन की भेरूगढ़ जेल में बंद हैं. 
 
बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को भोपाल में उनके घर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में सीबीआई ने भोपाल की जाहिदा परवेज और सबा फारूकी के साथ अन्य को भी आरोपी बनाया था. 
 
फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि पेशेवर शूटर ने शहला पर गोली चलाई थी. गौरतलब है कि इस मामले में पांच आरोपियों डिजायनर जाहिदा परवेज, सबा फारुकी, ताबिश और शाकिब को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. 
 

Tags