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कोलकाताः NGT का आदेश, 3 महीने के अंदर गिराई जाए श्री श्री रविशंकर की संस्था की इमारत

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आध्यत्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. एनजीटी ने रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोलकाता स्थित उनकी इमारत को तोड़ने का आदेश दिया है.

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  • Last Updated: October 28, 2017 15:01:12 IST
कोलकाताः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आध्यत्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. एनजीटी ने रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोलकाता स्थित उनकी इमारत को तोड़ने का आदेश दिया है. एनजीटी ने ईएफडब्ल्यू स्थित वैदिक धर्म संस्थान की इमारत को तीन महीने के अंदर तोड़ने और संस्था पर जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए हैं.
 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी संस्था वैदिक धर्म संस्थान पर हरित कानूनों की अवेहलना और जमीन कब्जा करने का आरोप है. एनजीटी ने 25 अक्टूबर को ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (EKWMA) को वैदिक धर्म संस्थान के सभी अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था. एनजीटी ने EKWMA को तीन महीने बाद यानी फरवरी माह के पहले हफ्ते में इस संबंध में रिपोर्ट देने को भी कहा है.
 
बताते चलें कि EKWMA राज्य सरकार के अधीन काम करती है. अथॉरिटी का काम झीलों का रख-रखाव करना है. पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक एनजीओ की याचिका पर मई 2016 में एनजीटी ने आदेश जारी किया था. पिछले साल EKWMA ने वैदिक धर्म संस्थान के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई थी. संस्था पर पर्यावरण के कानून का उल्लंघन करते हुए तीन मंजिला इमारत के निर्माण का आरोप है. निर्माण को ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड (संरक्षण/प्रबंधन) कानून 2006 का उल्लंघन माना गया. इस मामले में EKWMA ने अगस्त, सितंबर 2015 में संस्था को दो नोटिस भी जारी किए थे. नोटिस में निर्माण कार्यों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए थे.
 
 

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