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आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को नोटिस जारी किया. अदालत ने वीरभद्र से इस बारे में जवाब मांगा है कि इस मामले को हिमाचल हाईकोर्ट से राज्य के बाहर की किसी अदालत में क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया जाए.

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
inkhbar News
  • Last Updated: October 26, 2015 16:07:13 IST
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को नोटिस जारी किया. अदालत ने वीरभद्र से इस बारे में जवाब मांगा है कि इस मामले को हिमाचल हाईकोर्ट से राज्य के बाहर की किसी अदालत में क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया जाए.
 
जज एफ.एम.आई कलीफुल्ला और जज उदय उमेश ललित की पीठ ने सीबीआई की उस याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया जिसमें एजेंसी ने हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी से पूछताछ और गिरफ्तार न करने के आदेश को चुनौती दी है.
5 नवंबर तक देना है जवाब
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को नोटिस का जवाब 5 नवंबर तक देना है. इससे पहले हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2015 के अपने फैसले में सीबीआई को वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा था. अदालत ने एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी.
 
इस मामले में 23 सितंबर को वीरभद्र, उनकी पत्नी, उनके सहयोगी चुन्नी लाल और एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. सिंह पर आरोप है कि केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान उनके और उनके परिजनों के पास 6.03 करोड़ की संपत्ति आई जो उनकी ज्ञात आय के स्रोत से कहीं अधिक है.

 

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