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सुप्रीम कोर्ट से आप को लगा बड़ा झटका, राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करने का दिया आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से आप को बड़ा झटका लगा है. आम आदमी पार्टी को अब 15 जून तक राउज एवेन्यू स्थित अपना दफ्तर खाली करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है. आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली […]

Party office at Rouse Avenue
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  • Last Updated: March 4, 2024 20:37:06 IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से आप को बड़ा झटका लगा है. आम आदमी पार्टी को अब 15 जून तक राउज एवेन्यू स्थित अपना दफ्तर खाली करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है. आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए आप को 3 महीने की मोहलत दी है. लोकसभा चुनाव के बाद उसे दफ्तर खाली करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संबंध में केंद्र सरकार को आवेदन करे. शीर्ष अदालत के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके राउज एवेन्यू स्थित आप दफ्तर को बनाया गया है. यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए था, जहां एक अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण होना है. शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम आपको 3 महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं, जिसके बाद यह जमीन खाली करनी होगी।

नई जमीन के लिए एलएंडडीओ में आवेदन करे आप

वहीं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने आम आदमी पार्टी को अपने कार्यालय के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एलएंडडीओ) से संपर्क करने को कहा. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से कहा कि वर्तमान भूमि को रखने के लिए आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है. हम आपके आवेदन पर एलएंडडीओ से कार्रवाई करने और चार सप्ताह की अवधि के दौरान अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।

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