Inkhabar
  • होम
  • राज्य
  • SC से अब्दुल्ला आजम को नहीं मिली रहत, हाईकोर्ट जाने का निर्देश

SC से अब्दुल्ला आजम को नहीं मिली रहत, हाईकोर्ट जाने का निर्देश

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट जाने के भी निर्देश दिए हैं. दरअसल अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने […]

Inkhabar
inkhbar News
  • Last Updated: April 5, 2023 17:06:25 IST

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट जाने के भी निर्देश दिए हैं. दरअसल अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई कर फैसला करे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट इस बात का ध्यान रखे कि अब्दुल्ला वाली सीट पर चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए.

15 साल पुराने मामले में गई विधायकी

बता दें, ये पूरा मामला 15 साल पुराना है जहां मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब्‍दुल्‍ला आजम को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी. लेकिन इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान को अब हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है. बता दें, याचिका में आजम खान के बेटे ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी.

मतदाता सूची से हटाया नाम

गौरतलब है कि रामपुर जिले की स्‍वार विधानसभा क्षेत्र से अब्‍दुल्‍ला आजम विधायक थे. लेकिन दो साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई. रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया था.

घर खाली करने पर आया राहुल गांधी का जवाब, जानिए क्या कहा ?