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Assam Cattle bill: असम में पेश किया गया कैटल बिल, हिंदू, सिख, जैन समुदायों वाले इलाकों में और मंदिर के 5 किमी दायरे में नहीं बेच सकते बीफ, विपक्ष का विरोध

Assam Cattle bill : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल-2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया।

Assam Cattle bill
inkhbar News
  • Last Updated: July 13, 2021 14:56:48 IST

गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल-2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया।

सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि कानून का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाए जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं अथवा वो स्थान किसी मंदिर और अधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था के पांच किलोमीटर के दायरे में आते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ धार्मिक अवसरों के लिए छूट दी जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक नया कानून बनाने और पूर्व के असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को निरस्त करने की आवश्यकता थी, जिसमें मवेशियों को मारने, खाने और ट्रांसपोर्ट को लागू करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था. लागू हो जाने पर कानून किसी भी व्यक्ति को मवेशियों को मारने से रोकेगा, जब तक कि उसने किसी विशेष क्षेत्र के रजिस्टर्ड पशु चिकित्सा अधिकारी की तरफ से जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हो।

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