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रैपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तत्काल सभी सेवाएं बंद करने का आदेश जारी

मुंबई। बाइक टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी रैपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बता दें , हाई कोर्ट ने पुणे में कंपनी को अपनी सभी सेवाएं तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बाइक टैक्सी के साथ कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्विस बिना लाइसेंस के है। जानकरी के […]

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  • Last Updated: January 13, 2023 14:55:35 IST

मुंबई। बाइक टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी रैपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बता दें , हाई कोर्ट ने पुणे में कंपनी को अपनी सभी सेवाएं तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बाइक टैक्सी के साथ कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्विस बिना लाइसेंस के है। जानकरी के मुताबिक , रैपिडो टैक्सी सर्विस को लेकर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार यानि 13 जनवरी दोपहर 1 बजे से कंपनी को सभी सेवाएं रोकने का निर्देश दिया है हाई कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद कर देगी। इस मामले पर अगले शुक्रवार को फिर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।

ये है पूरा मामला

बता दें ,रैपिडो ने 16 मार्च 2022 को पुणे RTO में लाइसेंस के लिए अपनी अर्जी डाली थी, जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा परिवहन विभाग ने लोगों से रैपिडो का एप और इसकी सेवाओं का इस्तेमाल न करने को भी कहा था। जानकारी के अनुसार , इसके बाद रैपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी याचिका डाली थी । हाईकोर्ट ने 29 नवम्बर 2022 को विभाग से उनके फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक , 21 दिसम्बर 2022 को आरटीओ की बैठक में इसे दोबारा खारिज कर दिया गया था। इसमें कहा गया कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई स्पष्ट नियम लागू नहीं किए है।

गौरतलब है कि , दोबारा आवेदन खारिज होने के बाद रैपिडो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी को लेकर आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि उसने ‘बाइक टैक्सी’ को लेकर एक स्वतंत्र समिति बनाई है। समित जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। बता दें , तब तक राज्य सरकार इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग कर रही है।

राज्य सरकार को कोर्ट की फटकार

बता दें , बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान बाइक टैक्सी की अनुमति देने वाली नीति तैयार करने में अनिश्चितता के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि उसे किसी न किसी रूप में अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा।

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