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छत्रपति संभाजीनगर 31 अक्टूबर तक नो ड्रोन जोन घोषित, जानिए नए आदेश का असर और नियम

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर को 31 अक्टूबर तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार

Chhatrapati Sambhajinagar declared no drone zone till 31 October
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  • Last Updated: August 6, 2024 21:53:55 IST

Chhatrapati Sambhajinagar No Drone Zone: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर को 31 अक्टूबर तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने मंगलवार (6 अगस्त) को इस संबंध में आदेश जारी किया। ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर, और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश के तहत इन सभी पर 31 अक्टूबर तक पाबंदी रहेगी।

पुलिस की निगरानी और अनुमति

पुलिस विभाग द्वारा ड्रोन निगरानी और पुलिस से लिखित अनुमति प्राप्त लोगों को इस आदेश से छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नो ड्रोन जोन का मकसद

पुलिस किसी खास शहर या इलाके की सुरक्षा के मद्देनजर अक्सर नो ड्रोन जोन घोषित करती है। इसका मकसद किसी खास इवेंट या खुफिया सूचना के बाद उस क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाना होता है। इस साल जनवरी में भी नागपुर स्थित RSS मुख्यालय के आसपास ड्रोन उड़ाने पर 28 मार्च तक रोक लगाई गई थी।

क्या होता है नो फ्लाई जोन?

नो-फ्लाई ज़ोन का मतलब है किसी लैंडमार्क, इवेंट या भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करना। इसमें फ्लाइट को भी उड़ान भरने पर रोक लगाई जाती है। इनमें मानवयुक्त विमान या मानवरहित हवाई वाहन (UAV) शामिल होते हैं, जैसे माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर, और हॉट एयर बैलून।

 

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