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Delhi Corona Update: 689 नए मामले-3 मरीजों की मौत, एक्टिव केसेस ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली: एक बार फिर दिल्ली में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है जहां सोमवार (24 अप्रैल) को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 689 नए मामले सामने आए हैं. साथ ही अब राजधानी में संक्रमण दर 29.42% हो गई है. पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान 3 मरीजों की कोरोना […]

Covid-19 in India
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  • Last Updated: April 24, 2023 22:14:38 IST

नई दिल्ली: एक बार फिर दिल्ली में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है जहां सोमवार (24 अप्रैल) को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 689 नए मामले सामने आए हैं. साथ ही अब राजधानी में संक्रमण दर 29.42% हो गई है. पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान 3 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है. दिल्ली में फिलहाल कोविड के 5011 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 3960 होम आइसोलेशन में हैं. इसे अलावा दिल्ली में 362 कोरोना मरीज हैं जो इस समाय अस्पताल में भर्ती हैं.

रविवार को आए इतने मामले

 

दिल्ली में कोरोना मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है जहाँ रविवार को भी राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज़ की गई. बता दें, इससे पहले यानी रविवार (23 अप्रैल) को दिल्ली में कोरोना के 948 नए मामले सामने आए. इस दौरान दो लोगों ने कोरोना संक्रमण से जान गवाई. इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या 5578 हो गई थी जो अब 5011 है. पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में कुल 3690 टेस्ट किए गए. रविवार तक दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25.69 फीसद थी. ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो रविवार को दिल्ली में 1639 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए थे.

 

इतने लोगों की हो चुकी है वैक्सीन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत दर 98.66 है। एक्टिव केसों की संख्या 67,806 है, जो कुल संक्रमण का 0.15 प्रतिशत है। भारत में अब तक 4,42,92,854 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके अलावा मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार, भारत में अब तक 220.66 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट में मास्क पहनना किया अनिवार्य

कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने सभी कर्मचारियों के साथ ही वकीलों और उनके मुवक्किलों को भी अदालत परिसर में हर समय मास्क पहनने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होने और कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा है।

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