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Delhi Liqour Policy : दिल्ली में 30 सितम्बर के बाद नहीं मिलेगी निजी दुकानों में शराब

Delhi Liqour Policy दिल्ली, शराब को लेकर अक्सर ही देश में विवाद चलता रहता है, राजधानी में भी शराब को लेकर सियासत होती रहती है. ऐसे में राजधानी में अब 30 सितंबर के बाद से निजी दुकानों में शराब नहीं मिलेगी. न्यू एक्साइज़ पॉलिसी ( Delhi Liqour Policy ) के तहत दिल्ली में बिना लाइसेंस […]

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  • Last Updated: September 14, 2021 18:32:41 IST

Delhi Liqour Policy

दिल्ली, शराब को लेकर अक्सर ही देश में विवाद चलता रहता है, राजधानी में भी शराब को लेकर सियासत होती रहती है. ऐसे में राजधानी में अब 30 सितंबर के बाद से निजी दुकानों में शराब नहीं मिलेगी. न्यू एक्साइज़ पॉलिसी ( Delhi Liqour Policy ) के तहत दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली दुकानों में शराब नहीं मिलेगी. यहाँ तक की मॉल्स में भी शराब नहीं मिलेगी.

मॉल्स में भी नहीं मिलेगी शराब

दिल्ली में 30 सितंबर से शराब की करीब 260 प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी. न्यू एक्साइज़ पॉलिसी के तहत सरकारी दुकानों के लाइसेंस की अवधि तो बढ़ाकर 16 नवंबर कर दी गई है लेकिन इन एल-7 और एल-10 दुकानों के लाइसेंस को विस्तार नहीं दिया गया है. एल-7 वो दुकाने हैं जो कमर्शियल जगहों पर अंग्रेजी शराब की बिक्री के लिए खोली जाती हैं, इन दुकानों को न्यू एक्ससाइज़ पॉलिसी के तहत विस्तार नहीं दिया गया है. अब इन दुकानों में 30 सितंबर के बाद शराब की बिक्री नहीं होगी. यहाँ तक की मॉल्स में भी जो एल-7 दुकानें हैं उनमे शराब की बिक्री नहीं होगी. इसपर दिल्ली लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हरीश चौहान बताते हैं कि “दिल्ली में करीब 260 दुकान है जो 30 सितंबर के बाद नहीं खुल सकेंगी, जबकि हम 20 साल से सुरक्षित क्वालिटी शराब की बिक्री कर रहे हैं. सभी व्यापारी बुरी तरह से भारी घाटा उठा चुके हैं और किराए श्रमिकों के भुगतान स्टॉक आदि के कर्ज तले दबे हुए हैं. ऐसे में यह फैसला हमारी कमर तोड़ देगा.”

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