Inkhabar
  • होम
  • राज्य
  • Delhi Police: किसान आंदोलन से पहले दिल्ली पुलिस सतर्क, कई इलाकों में धारा 144

Delhi Police: किसान आंदोलन से पहले दिल्ली पुलिस सतर्क, कई इलाकों में धारा 144

नई दिल्ली: किसान संगठनों की तरफ से ​13 फरवरी को दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए आज दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली पुलिस ने सतर्कता ​के मद्देनजर ​किसी भी अनहोनी से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दिया है. धारा 144 दिल्ली में 11 मार्च तक […]

Section 144 implemented in Delhi
inkhbar News
  • Last Updated: February 11, 2024 16:14:43 IST

नई दिल्ली: किसान संगठनों की तरफ से ​13 फरवरी को दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए आज दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली पुलिस ने सतर्कता ​के मद्देनजर ​किसी भी अनहोनी से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दिया है. धारा 144 दिल्ली में 11 मार्च तक प्रभाव में रहेगा. दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों और सीमाओं पर किसानों के मार्च के दौरान संभावित प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया है।

वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्की ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2024 तक धारा 144 प्रभाव में रहेगा. साथ ही दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर भीड़ लगाना कानून के खिलाफ माना जाएगा. दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक्स, घोड़े आदि पर प्रोटेस्टर का आना प्रतिबंधित होगा. इसके अलावा हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी, रोड आदि के साथ दिल्ली में प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा।

दिल्ली में धारा 144 लागू

वहीं इस संबंध में डीसीपी जॉय टिर्की ने बताया कि पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिस तरह व्यवहार और अड़ियल रुख दिखाया, उसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्‍य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसान अपने-अपने जिलों से ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं हथियार लेकर दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं. ऐसे में किसी भी घटना से बचने के लिए धारा 144 को लागू किया गया है।

Farmer’s Protest: किसानों के दिल्ली कूच से पहले टेंशन में सरकार, मोबाइल इंटरनेट बंद