नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने को लेकर दिशा-निर्देश तय किए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन ले जाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, स्कूल फोन की निगरानी कर सकेंगे। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की कोर्ट केंद्रीय विद्यालय द्वारका के एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में स्कूलों में फोन पर रोक लगाने को लेकर दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई थी।
1- दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, आपकी राय ?
फैसले से सहमत 19.00 %
फैसले से असहमत 80.00 %
कह नहीं सकते 01.00 %
2- स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाना, बच्चों के कॉन्सनट्रेशन पर कोई असर डालेगा ?
हां 78 . 00 %
नहीं 17.00 %
कह नहीं सकते 05.00 %
3- क्या आप अपने बच्चों को स्कूलों में स्मार्टफोन देकर भेजेंगे ?
हां 19.00 %
नहीं 81.00 %
कह नहीं सकते 00.00 %
4- दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को क्या स्कूल मैनेजमेंट ठीक तरह से पालन करा पाएंगे ?
हां 40.00 %
नहीं 52.00 %
कह नहीं सकते 08.00 %
5- घर के साथ-साथ स्कूलों में भी बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन क्या मोबाइल एडिक्शन को बढ़ाएगा ?
हां 81.00 %
नहीं 14.00 %
कह नहीं सकते 05.00 %
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