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बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली- एनसीआर में GRAP-3 लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी रोक

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था सीएक्यूएम ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू करने का फैसला लिया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सुझाव से आज से दिल्ली- एनसीआर में GRAP-3 लागू हो गए हैं. इसके साथ ही जीआरएपी की शर्तें लागू होने […]

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  • Last Updated: November 15, 2024 10:09:57 IST

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था सीएक्यूएम ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू करने का फैसला लिया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सुझाव से आज से दिल्ली- एनसीआर में GRAP-3 लागू हो गए हैं. इसके साथ ही जीआरएपी की शर्तें लागू होने के बाद दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है

बता दें दिल्ली- एनसीआर में AQI लगातार दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जिसके कारण से अधिकारियों को प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े और शुक्रवार से ग्रेप-3 लागू किया गया है.

आज से इन चीजों पर रोक

 

जीआरएपी के तीसरे चरण के अंतर्गत एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसें (, सीएनजी इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली में कोई अन्य गाड़ी प्रवेश नहीं कर पाएगी

दिल्ली एनसीआर में अब निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. पांचवी कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जा सकता है.

दिल्ली की सड़को पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा.

जीआरएपी के तीसरे चरण के अंतर्गत दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतमबुद्ध गुरुग्राम, नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर रोक रहेगा.

सीएक्यूएम ने मशीन से सड़कों की सफाई बढ़ाने का निर्देश दिया है. हॉटस्पॉट इलाकों में सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाने की बात कही गई है. खासकर पीक ट्रैफिक के दौरान पानी के छिड़काव पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है.

क्या है ग्रैप-3

ग्रैप- 3 दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के लेवल को बताने वाला मानक है. इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहते है. दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए इसे लागू किया गया है. GRAP 3 तब एक्टिव होता है, जब AQI गंभीर लेवल तक पहुंच जाता है. सीएक्यूएम के द्वारा इसे लागू करने पर दिल्ली एनसीआर में कई तरह की गतिविधियों पर रोक लग जाती है.

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