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तेलंगाना सरकार ने दिया बड़ा आदेश, तेलुगु शिक्षा होगा अनिवार्य

राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु का अनिवार्य शिक्षण) अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत सरकारी और निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य किया गया था। तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है।

Telugu compulsory in Telangana Schools
inkhbar News
  • Last Updated: February 26, 2025 18:19:39 IST

नई दिल्ली : तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है। यह नियम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSC ), काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (ICSE ), इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB ) और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर भी लागू होगा। यह फैसला शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा।

तेलुगु अनिवार्य शिक्षण

राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु का अनिवार्य शिक्षण) अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत सरकारी और निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य किया गया था। हालांकि, विभिन्न कारणों से पिछली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार इस नियम को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई थी। अब मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

लागू होगा नया नियम

सरकार के नए आदेश के तहत राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा। खास तौर पर यह नियम सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में भी लागू किया जाएगा, जहां अब तक यह अनिवार्य नहीं था। सरकार ने स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक कर फैसला किया है कि 2025-26 सत्र से नौवीं और दसवीं के छात्रों को भी तेलुगु पढ़ना होगा।

स्कूलों के लिए आदेश जारी

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गैर-तेलुगु भाषी छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पाठ्यक्रम में ‘सरल तेलुगु’ पाठ्यपुस्तक ‘वेनेला’ को शामिल करने का फैसला किया है। यह पुस्तक खास तौर पर उन छात्रों के लिए तैयार की गई है जिनकी मातृभाषा तेलुगु नहीं है या जो दूसरे राज्यों से आते हैं। इससे सीबीएसई और अन्य बोर्ड के छात्रों को परीक्षा देने में आसानी होगी। राज्य सरकार ने सभी संबंधित स्कूलों को इस नए आदेश का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग भी स्कूलों में इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगरानी करेगा।

 

 

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