नई दिल्ली : ‘कुदरत का दिया नूर, कभी न हुआ दूर’ आज ये बात लोग समझ जाए तो एक भी कंपनियां अपना सामान नहीं बेच सकेंगी। ऐसा हम इसलिए कहा रहे है क्योंकि भारत के बाजार में गोरा करने के अनेको क्रीम आ गए है। सभी कंपनियों का दावा है कि उनके प्रोडक्ट से आप कुछ ही दिनों में गोरा हो जायंगे। ऐसे भ्रामक प्रचार ने आज कंपनी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अदालत ने कंपनी को जमकर फटकार लगी और जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।

क्या है पूरा मामला

दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वर्ष 2013 के एक मामले में एक व्यक्ति की शिकायत पर कंपनी के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। दरअसल, वर्ष 2013 में एक युवक ने गोरा होने के लिए इमामी की 79 रुपये की फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी थी। लेकिन क्रीम लगाने के बावजूद युवक गोरा नहीं हुआ। युवक ने अपनी शिकायत में कहा कि क्रीम का उसकी त्वचा पर कोई असर नहीं हुआ। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि कंपनी ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए भ्रामक और भ्रामक विज्ञापन दिया था।

कंपनी ने दिए कई तर्क

युवक ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए क्रीम का इस्तेमाल किया था। फिर भी उसकी त्वचा गोरी नहीं हुई, जबकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के जरिए त्वचा को गोरा बनाने का दावा किया था। युवक की शिकायत पर कंपनी ने बचने के लिए कई तर्क दिए, लेकिन कोर्ट ने कंपनी की किसी भी दलील को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कंपनी द्वारा दिए गए तर्कों से संबंधित कुछ भी उत्पाद की पैकेजिंग और लेवल पर नहीं लिखा था।

कंपनी जुर्माना अदा करें

उपभोक्ता न्यायालय ने प्रस्तुत सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम नाम से एक प्रोडक्ट बेच रही है, जिसकी पैकेजिंग और लेबल पर बहुत कम और सीमित निर्देश दिए गए हैं कि इसे लगातार तीन सप्ताह तक इस्तेमाल करने से पुरुषों की त्वचा गोरी हो जाएगी। उपभोक्ता न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी जानती थी कि उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग में लिखे निर्देश अधूरे हैं और अगर बाकी जरूरतों का पालन नहीं किया गया तो जो नतीजे मिलने का दावा किया गया है, वह हासिल नहीं होंगे। फोरम ने इस पूरे मामले में विस्तृत आदेश देते हुए इमामी को शिकायतकर्ता युवक को 15 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया।

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