गुजरात: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सलाह दी है कि उसे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दायर मामले पर विचार करना चाहिए. इससे पहले 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर में किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता किशनभाई नंदा को भी नोटिस जारी किया था।

कविता का भावार्थ समझें

सोमवार (फरवरी 10, 2025) को मामला एक बार फिर सुनवाई के लिए आया, लेकिन गुजरात सरकार के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें जवाब देने के लिए समय देते हुए कहा कि जिस कविता के लिए इसे रजिस्टर किया गया है, उसका सही अर्थ समझने की कोशिश की जानी चाहिए. यह कविता किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं लिखी गयी है. इसका उद्देश्य अहिंसा के बारे में बात करना था.

एक पोस्ट किया था

इमरान प्रतापगढ़ी ने 2 जनवरी को जामनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. इस पोस्ट में उन्होंने बैकग्राउंड ऑडियो के तौर पर एक कविता शामिल की थी. 3 जनवरी को जामनगर के रहने वाले किशनभाई नंदा ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था कि ‘ओ खून के प्यासे लोगों, सुनो…’ जैसे शब्दों वाली कविता सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है.

सजा हो सकती

उस एफआईआर में बीएनएस की धारा 196 और 197 जोड़ी गई है. इन धाराओं के तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है. इस मामले को रद्द कराने के लिए इमरान ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि उनका उद्देश्य शांति और प्रेम को बढ़ावा देना था, लेकिन न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की उच्च न्यायालय की पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. इमरान प्रतापगढ़ी सांसद हैं. उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.

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