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7 साल बाद जम्मू कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन, उमर अब्दुल्ला की सरकार करेगी राज

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में रविवार रात से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। करीब 7 साल 4 महीने बाद यह खुशखबरी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में देर रात अधिसूचना भी जारी कर दी। इसके बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता […]

Omar Abdullah
inkhbar News
  • Last Updated: October 14, 2024 07:54:34 IST

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में रविवार रात से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। करीब 7 साल 4 महीने बाद यह खुशखबरी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में देर रात अधिसूचना भी जारी कर दी। इसके बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

राष्ट्रपति जारी की अधिसूचना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए के साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 के आदेश को रद्द किया जाता है।”

राष्ट्रपति शासन क्या है?

संविधान के अनुच्छेद 352 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि, राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे मंजूरी देना भी आवश्यक है।

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