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महाराष्ट्र ने शराब पर लगाई पाबंदी, न्यू ईयर पर चार पैग से ज्यादा नहीं मिलेगी…

नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में इस बार कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। होटल और रिसॉर्ट्स में 31 दिसंबर की रात शराब पीने की सीमा तय कर दी गई है। होटल एसोसिएशन का कहना है कि शराब का अधिक सेवन अक्सर दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं का कारण बनता है, खासकर पार्टी के बाद जब लोग घर लौटते हैं।

Maharashtra bans liquor, no more than four pegs to be served on New Year, Government
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  • Last Updated: December 28, 2024 12:04:41 IST

मुंबई: नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में इस बार कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। होटल और रिसॉर्ट्स में 31 दिसंबर की रात शराब पीने की सीमा तय कर दी गई है। नए नियम के तहत, पार्टी में शामिल लोग चार पैग से अधिक शराब नहीं पी सकेंगे। यह फैसला होटल एसोसिएशन ने दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है।

पहचान पत्र ज़रूरी

होटल एसोसिएशन का कहना है कि शराब का अधिक सेवन अक्सर दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं का कारण बनता है, खासकर पार्टी के बाद जब लोग घर लौटते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि हर ग्राहक को चार पैग तक ही शराब दी जाएगी। इसके अलावा, ग्राहकों की उम्र की पहचान के लिए होटल और रिसॉर्ट्स को पहचान पत्र जांचने का निर्देश दिया गया है।

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ड्राइवरों की व्यवस्था

नए साल की रात नशे में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, होटल और रिसॉर्ट्स को शराब पीने वाले ग्राहकों के लिए ड्राइवरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शराब पीने वाले लोग खुद वाहन न चलाएं और सुरक्षित तरीके से अपने घर लौटें। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर की रात होटल, रेस्तरां, परमिट रूम और ऑर्केस्ट्रा बार को सुबह 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है। हालांकि, शराब की लिमिट तय करने का उद्देश्य जश्न को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना है। यह फैसला लोगों को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से जश्न मनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस कदम से नए साल का जश्न अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी का आनंद उठाते हुए जिम्मेदारी से नए साल का स्वागत कर सकेंगे।

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