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एंटी रेप बिल पर भिड़े ममता और शुभेंदु, बंगाल विधानसभा में जोरदार हंगामा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पेश किया गया। इस बिल में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। ममता सरकार ने बिल को ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक’ के नाम से पेश किया है, जो कि पारित हो गया है।

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  • Last Updated: September 3, 2024 15:52:23 IST

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पेश किया गया। इस बिल में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। ममता सरकार ने बिल को ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक’ के नाम से पेश किया है, जो कि पारित हो गया है।