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मोदी सरनेम मामले में आज पटना कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अब 25 अप्रैल को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। मोदी सरनेम के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज पटना हाइकोर्ट में पेश होना था। लेकिन वो पटना नहीं गए, दरअसल राहुल गांधी के वकील ने पटना के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से अगली तारीख मांगी है। अब ये 25 अप्रैल को पटना अदालत में पेश होंगे। गैर जमानती वारंट […]

मोदी सरनेम मामले में आज पटना कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अब 25 अप्रैल को होगी सुनवाई
inkhbar News
  • Last Updated: April 12, 2023 15:20:11 IST

नई दिल्ली। मोदी सरनेम के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज पटना हाइकोर्ट में पेश होना था। लेकिन वो पटना नहीं गए, दरअसल राहुल गांधी के वकील ने पटना के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से अगली तारीख मांगी है। अब ये 25 अप्रैल को पटना अदालत में पेश होंगे।

गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग

बता दें कि सुशील मोदी की वकील प्रिया गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सशरीर अदालत में पेश होना था, लेकिन इसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हुए। प्रिया गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को जारी करने की मांग की है। वहीं अब हेट स्पीच मामले में राहुल गांधी को 25 अप्रैल के दिन पटना के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना है।

राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज हुआ था मामला

गौरतबल है कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना में हेट स्पीच को लेकर मामला दर्ज कराया था। इसी मामले को लेकर इनको पटना के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में 12 अप्रैल को पेश होना था, लेकिन अब इसकी अगली तारीख 25 अप्रैल को दी गई है।

नीतीश, तेजस्वी ने की राहुल गांधी से मुलाकात

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व वायनाड सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। ये मुलाकात बुधवार के दिन दोपहर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जैसे ही मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पहुंचे, उनकी आगवानी के लिए पार्टी अध्यक्ष और पूर्व वायनाड सांसद आगे आए। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर भी खिंचवाई।

कांग्रेस नेता को गंवानी पड़ी लोकसभा सदस्यता

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत जिला न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इसके बाद इनको तुरंत जमानत मिल गई थी, लेकिन इनको अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी।