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Azam Khan Jauhar University Land Lease Cancel: सपा सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा निरस्त

Azam Khan Jauhar University Land Lease Cancel: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है. रामपुर एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी की 140 बीघा यानी 7 हेक्टेयर की जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया है. इस जमीन को आजम खान ने यूपी सरकार से 30 साल के लिए लीज पर लिया था. एसडीएम कोर्ट ने माना है कि यह कोसी नदी की रेतीली जमीन है जो कि सार्वजनिक है.

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  • Last Updated: July 27, 2019 03:08:02 IST

रामपुर. लोकसभा में बीजेपी सांसद रमा देवी पर अपमानजनक टिप्पणी कर चौतरफा आलोचना झेल रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है. रामपुर में कोसी नदी पर बने जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया गया है. आजम खान ने इस जमीन को उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लीज पर लिया था. इस जमीन को लीज पर लेते वक्त उन्होंने सभी नियम और कानून को ताक पर रखा था. जिसके बाद यह मामला एसडीएम अदालत पहुंचा, अब कोर्ट ने इस 140 बीघा जमीन का पट्टा निरस्त करने के आदेश दिए हैं. इस जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है. इससे पहले भी कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सड़क को लेकर 3.27 करोड़ का जुर्माना लगाया था, साथ ही 15 दिन के भीतर यूनिवर्सिटी गेट को हटाने का आदेश दिया था.

एसडीएम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी की 140 बीघा (करीब 7 हेक्टेयर) जमीन के पट्टे को रद्द किया जाता है. यह जमीन 2013 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने 30 साल से राज्य सरकार से लीज पर ली थी.

कोर्ट ने माना कि यह कोसी नदी की रेतीली जमीन है जो कि सार्वजनिक है. इस जमीन को गलत तरीके से लीज पर लिया गया था. रामपुर जिला प्रशासन ने अपनी जांच में बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी की आधी से ज्यादा जमीन को फर्जीवाड़ा कर हड़पा गया है.

इससे पहले आजम खान पर सत्ता का दुरुपयोग कर 2013 में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन हड़पने का मुद्दा यूपी विधानसभा में भी उठा था. सपा विधायकों ने सदन में हंगामा खड़ा किया जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी.

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