ओडिशा. जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है। यात्रा अपने समयपर यानी 12 जुलाई को निकाली जायेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह रथ यात्रा केवल पुरी में निकाली जायेगी। वह भी सीमित दायरे में होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने की मांग की गई थी। दायर याचिकाओं में बारीपदा, सासांग और ओडिशा के अन्य शहरों में भी रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के बढ़ते प्रकोप और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए पूरे ओडिशा राज्य में रथ यात्रा को निकालने पर पाबंदी लगा दी।
मालूम हो कि इससे पहले ओडिशा सरकार ने कुछ दिन पहले कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए केवल पुरी में ही रथ यात्रा की अनुमति दी थी। बाकी सभी जगन्नाथ मंदिरों के मंदिर परिसर में अनुष्ठान की अनुमति दी थी। परन्तु जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा के भक्तों ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बारीपदा, सासांग और ओडिशा के अन्य शहरों में रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी।