Inkhabar
  • होम
  • राज्य
  • Section 144 in noida : नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू, बिना इजाजत के नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन

Section 144 in noida : नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू, बिना इजाजत के नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन

Section 144 in noida : नोएडा में पुलिस ने 22 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी है. यह धारा गणतंत्र दिवस पर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है.

Section 144 in noida
inkhbar News
  • Last Updated: January 23, 2021 12:47:07 IST

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में पुलिस ने 22 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी है. यह धारा गणतंत्र दिवस पर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है. जिसके तहत नोएडा में 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही प्राइवेट ड्रोन उड़ाने की भी अनुमति नहीं होगी. वहीं कोई भी अपने साथ हथियार भी नहीं रख सकेगा.

बता दें कि 22 जनवरी को नोएडा पुलिस ने देर रात एक बयान जारी करते हुए आदेश में कहा है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बड़ी संख्या में नोएडा से भी लोगों के जाने की संभावना है. गौतम बुद्धनगर में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है. ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है. नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई है. साथ ही लोगों को निजी ड्रोन उड़ाने से भी मना किया गया है.

बताया जा रहा है कि इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नोएडा का दौरा कर सकते हैं, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता कदम उठाए गए हैं. इसके अलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर आशुतोष द्विवेदी ने आदेश देते हुए यह भी कहा है कि इस दौरान किसी भी शादी या अन्य समारोह में सेलेब्रेटरी फायरिंग करने या फिर सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन करने वालों पर भी रोक लगाई जा रही है. साथ ही लोगों को यह चेतावनी भी दी गई है कि इस दौरान कोई भी ऐसा काम ना करें या कोई ऑडियो-वीडियो ना चलाएं जिससे तनाव पैदा होने का खतरा हो. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उस पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

Gurugram police New Rules: रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाया तो चालान नहीं सीधा ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द, गुरुग्राम पुलिस ने जारी किया आदेश

UPSC civil Services Exam : कोरोना की वजह से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को एक्ट्रा चांस नहीं देने के मूड में है केंद्र सरकार

Tags