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BJP नेता शाहनवाज हुसैन को SC से झटका, दर्ज होगी रेप की FIR

नई दिल्ली : भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एक महिला के कथित रेप शिकायत पर FIR दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई […]

Shahnawaz Hussain
inkhbar News
  • Last Updated: January 16, 2023 18:57:57 IST

नई दिल्ली : भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एक महिला के कथित रेप शिकायत पर FIR दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.

दर्ज़ होगी FIR

शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकीलों को जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने बताया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. अगर मामले में कुछ नहीं निकला तो भाजपा नेता बच जाएंगे. दूसरी ओर मामले में शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकल रोहतगी और सिद्धार्थ लुथरा का कहना है कि महिला ने नेता के खिलाफ एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज़ कराई हैं. पुलिस पहले ही इन मामलों की जांच कर चुकी है लेकिन पुलिस को इसमें कुछ भी नहीं मिला.

रोहतगी ने आगे कहा कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. हालांकि पीठ का कहना है कि उन्हें इस मामले में किसी भी तरह का दखल देने का कोई कारण नहीं मिला। इसलिए उन्होंने उनकी (बीजेपी नेता) की याचिका को खारिज कर दिया है.

2018 का है मामला

गौरतलब है कि पिछले साल 17 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया था. इस याचिका में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के उस फैसले को चुनौती दी थी जो निचली अदालत ने सुनाया था. महिला की शिकायत फर्जी और मनगढ़ंत बताते हुए 22 अगस्त 2022 को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई. जहां भाजपा नेता की ओर से महिला की शिकायत को फर्जी और मनगढ़ंत बताया गया. दरअसल यह पूरा मामला साल 2018 का है जब एक महिला ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का आरोप लगाते FIR दर्ज़ करवाने के लिए निचली अदालत का रुख किया.

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