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Spreading Pollution: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले सावधान, सीएक्यूएम ने तय किया जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अब प्रदूषण को बढ़ावा देना महंगा पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदूषण फैलाने वालों को जुर्माना देना होगा. सीएक्यूएम ने अलग-अलग नियमों के तहत जुर्माने के राशि तय कर दिए हैं. दोषी पाए गए लोगों एवं एजेंसियों को तय नियमों के मुताबिक ही जुर्माने का भुगतान देना होगा। आपको बता दें […]

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  • Last Updated: February 10, 2024 16:51:14 IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अब प्रदूषण को बढ़ावा देना महंगा पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदूषण फैलाने वालों को जुर्माना देना होगा. सीएक्यूएम ने अलग-अलग नियमों के तहत जुर्माने के राशि तय कर दिए हैं. दोषी पाए गए लोगों एवं एजेंसियों को तय नियमों के मुताबिक ही जुर्माने का भुगतान देना होगा।

आपको बता दें कि सीएक्यूएम ने 18 जनवरी 2023 को एक बैठक में जुर्माने की राशि तय किए थे. वहीं इससे सबंधित रिपोर्ट अब दिल्ली सहित सभी पड़ोसी राज्यों को भी मुहैया करा दिए गए हैं. वहीं राज्य सरकारों ने रिपोर्ट अभी जारी नहीं किया है. सीएक्यूएम ने 6 फरवरी 2024 को आदेश जारी कर सभी संबद्ध एजेंसियों प्रदूषण संबंधित प्रावधानों पर अमल करने को कहा है।

ग्रैप के दौरान जुर्माना डबल

दिल्ली-एनसीआर में अब जुर्माना प्रदूषण बोर्ड लगाएंगी और इसका उल्लंघन करने पर सीएक्यूएम द्वारा क्लोजर नोटिस जारी किया जाएगा. वहीं दिल्ली एवं एनसीआर के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नियमानुसार जुर्माना लेंगी. पूरे साल यह जुर्माना लागू रहेगा. वहीं ग्रैप के दौरान जुर्माना डबल हो जाएगा. एक नियम दूसरी बार तोड़ने पर भी जुर्माना डबल होगा।

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